वरिष्ठ संवाददाता, दीपक श्रीवास्तव
गाजीपुर। जिले के जमनिया विधायक व पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह सेवराई गहमर गाजीपुर, सिगरा छितूपुर के पूर्व पार्षद ओपी सिंह, नंदलाल केसरी खोजवा भेलूपुर, रितेश सिंह सेवराई गहमर गाजीपुर के रहने वाले खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर भेलूपुर थाना में मुकदमा के गवाह गौतम घोष को गवाही नहीं देने के लिए धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। गौतम घोष एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन और एकाउंट का काम करते है। उनका आरोप है कि सिगरा थाना में में ओमप्रकाश सिंह सहित अन्य के खिलाफ आईपीसी 352,504,506 दर्ज किया गया था।इस मुकदमे में गौतम घोष गवाह है।बीते साल 26 जून 2023 को रात 9,40 बजे ओमप्रकाश सिंह आरोपियों के साथ उनके केदार नगर सुंदरपुर नेवादा स्थित घर में घुसकर गाली गलौज करने लगे।गौतम घोष की पत्नी को बाहर बुलाकर ओमप्रकाश सिंह मुकदमा में गवाही नहीं देने के लिए कहते हुए गाली गलौज करने लगे थे। गवाही देने पर हाथ पैर तोड़वाने की धमकी दिया था।इस बीच गौतम की मोबाइल पर फोन करके रितेश सिंह गाली गलौज करते हुए धमकी दिया। जिसकी शिकायत तत्काल भेलूपुर पुलिस से करने पर दो सिपाही घर पहुंचे थे।घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में आरोपियों की गतिविधि कैद हो गई थी।जिसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए खोजवा पुलिस चौकी और डीसीपी काशी जोन से शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। इंस्पेक्टर भेलूपुर विजय शुक्ला ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट की निर्देश पर जमानिया विधायक ओमप्रकाश सिंह सहित पूर्व पार्षद सपा नेता ओपी सिंह अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।